नालसा (कानूनी सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से आपदा पीड़ितों को कानूनी सेवाएं), योजना, 2010
लाभार्थी:
इस योजना के लाभार्थियों में सामूहिक आपदाओं, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचारों, बाढ़, सूखे, भूकंप और औद्योगिक आपदाओं के पीड़ितों के साथ-साथ महिलाएं, बच्चे और विकलांग जैसे अन्य कमजोर समूह भी शामिल हैं।
लाभ:
आपदा पीड़ितों के लिए नालसा कानूनी सेवाएं योजना, 2010 का उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। विशेष रूप से, इसका उद्देश्य उन आपदा पीड़ितों की मदद करना है जो अवांछित अभाव का सामना कर रहे हैं, जिनमें सामूहिक आपदाओं, जातीय हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदाओं से प्रभावित लोग शामिल हैं। यह योजना मुफ़्त कानूनी सहायता प्रदान करती है, जिसमें न्यायालय शुल्क, वकील सेवाएँ और कानूनी दस्तावेज़ प्राप्त करने में सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह पीड़ितों को राहत सामग्री, स्वास्थ्य सेवा और खोए हुए दस्तावेज़ों के पुनर्निर्माण जैसी अन्य सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करती है।
आवेदन कैसे करें
नालसा (कानूनी सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से आपदा पीड़ितों को कानूनी सेवाएँ) योजना, 2010 के लिए आवेदन करने के लिए, आप ऑनलाइन या संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरण में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन नालसा वेबसाइट के माध्यम से या निकटतम कानूनी सेवा संस्थान में जाकर जमा किए जा सकते हैं। आप नालसा के ईमेल पते nalsa-dla@nic.in पर ईमेल द्वारा ऑनलाइन आवेदन भी दाखिल कर सकते हैं।